हाईकोर्ट

सावधान! पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का कड़ा रुख: सड़क किनारे खड़े वाहनों पर पार्किंग लाइट अनिवार्य, टक्कर मारने वाला नहीं होगा लापरवाह

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने सड़क सुरक्षा के मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि यदि कोई वाहन सड़क किनारे खड़ा है तो उसकी पार्किंग लाइट और रिफ्लेक्टर अनिवार्य रूप से चालू रहने चाहिए। इस फैसले के तहत, टक्कर मारने वाले वाहन चालक को लापरवाह नहीं माना जाएगा यदि खड़ा वाहन…

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