दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनिता केजरीवाल ने गुरुवार को अपने पति की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, “अब तक प्रार्थना यही थी कि भगवान सबको सद्बुद्धि दें। लेकिन अब प्रार्थना यह होगी कि तानाशाह का नाश हो।”
आम आदमी पार्टी का राष्ट्रपति के भाषण का बहिष्कार
साजिश का आरोप
आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के पीछे साजिश का आरोप लगाते हुए संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने वाले राष्ट्रपति के भाषण का बहिष्कार करने का फैसला किया है। पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा, “आज राज्यसभा में कार्यवाही शुरू होगी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सत्र का उद्घाटन कर रही हैं। आप सब जानते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, कैसे निर्वाचित मुख्यमंत्री को जेल में रखा गया है और कैसे उन्हें कल सीबीआई ने गिरफ्तार किया… हम निश्चित रूप से राष्ट्रपति के भाषण का बहिष्कार करेंगे क्योंकि यह राष्ट्रपति का अपना बयान नहीं है, बल्कि वह सरकार का बयान पढ़ती हैं। वह सरकार द्वारा लिखित भाषण पढ़ती हैं। इसलिए हम राष्ट्रपति के भाषण का बहिष्कार करेंगे।”
केजरीवाल की सीबीआई रिमांड
तीन दिनों की रिमांड
इससे पहले, बुधवार को दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को शराब नीति मामले में तीन दिनों की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया।
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अदालत का निर्णय
छुट्टी के न्यायाधीश अमिताभ रावत ने दोनों पक्षों की सभी दलीलों को सुनने के बाद, अरविंद केजरीवाल को 29 जून 2024 तक सीबीआई रिमांड पर भेजने की अनुमति दी।
रिमांड की शर्तें
रिमांड अवधि के दौरान, अदालत ने केजरीवाल की पत्नी सुनिता केजरीवाल को उनसे 30 मिनट के लिए मिलने की अनुमति दी है और उनके वकील को हर दिन 30 मिनट मिलने की अनुमति दी है। अदालत ने उन्हें रिमांड अवधि के दौरान उनकी निर्धारित दवाएं लेने की भी अनुमति दी है।
अरविंद केजरीवाल का बयान
मीडिया में बदनाम करने का आरोप
सुनवाई के दौरान, अरविंद केजरीवाल ने खुद अदालत को संबोधित करते हुए कहा, “सीबीआई दावा कर रही है कि मैंने मनीष सिसोदिया के खिलाफ बयान दिया है, जो पूरी तरह से झूठ है। मनीष सिसोदिया निर्दोष हैं, आम आदमी पार्टी निर्दोष है। मैं भी निर्दोष हूं। इस तरह के बयान हमें मीडिया में बदनाम करने के लिए दिए जा रहे हैं।”
उन्होंने यह भी कहा, “सीबीआई के सूत्रों के हवाले से हमें मीडिया में बदनाम किया जा रहा है। इनका प्लान है कि मीडिया फ्रंट पेज पर यह चला दे कि केजरीवाल ने सारा ठिकरा मनीष सिसोदिया पर डाल दिया।”
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दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय
जमानत आदेश पर रोक
मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत आदेश पर रोक लगा दी थी, यह कहते हुए कि ट्रायल कोर्ट को कम से कम मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) की धारा 45 की जुड़वां शर्तों की पूर्ति के साथ अपनी संतुष्टि दर्ज करनी चाहिए थी।